Ex Delhi CM Atishi detained during protest against Kalkaji camp demolition | दिल्ली की पूर्व CM आतिशी पुलिस हिरासत में: कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध करने पहुंची थीं, बोलीं- गरीबों की हाय लगेगी

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नई दिल्ली35 मिनट पहले

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कालकाजी एक्सटेंशन में डिमॉलिशन के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंची थीं पूर्व सीएम आतिशी। - Dainik Bhaskar

कालकाजी एक्सटेंशन में डिमॉलिशन के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंची थीं पूर्व सीएम आतिशी।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को पूर्व सीएम आतिशी को हिरासत में ले लिया। वे कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियां को तोड़े जाने का विरोध कर रही थीं।

पूर्व सीएम ने कहा, ‘बीजेपी इन झुग्गियां को तोड़ने वाली है। आज मुझे जेल लेकर जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूं। बीजेपी, सीएम रेखा गुप्ता जी आप लोगों को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी।’

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस ने सीएम आतिशी को हिरासत में लिया।

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस ने सीएम आतिशी को हिरासत में लिया।

केजरीवाल ने कहा- 3 महीनों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया

AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा, ‘मात्र तीन महीनों में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बीजेपी सरकार पूरी दिल्ली में गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। जब आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी होती है और उनकी आवाज़ उठाती है, तो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है।’

प्रदर्शन की 3 तस्वीरें…

कालकाजी कैंप के लोगों ने आतिशी को पेपर दिखाए।

कालकाजी कैंप के लोगों ने आतिशी को पेपर दिखाए।

पूर्व सीएम आतिशी कालकाजी कैंप बुलडोजर एक्शन के पहले लोगों से मिलीं।

पूर्व सीएम आतिशी कालकाजी कैंप बुलडोजर एक्शन के पहले लोगों से मिलीं।

DDA ने पहले ही दे दिया था नोटिस सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी इस नोटिस में अवैध झोपड़ियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के चलते परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

नोटिस के अनुसार, निवासियों को तीन दिनों के अंदर स्वेच्छा से मकान-दुकान खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि इसका पालन न करने पर डिमॉलिशन की कार्रवाई की जाएगी। डीडीए ने आगे लिखा कि तोड़फोड़ के दौरान झोपड़ियों के अंदर छोड़ा गया सामान हटा दिया जाएगा और एजेंसी को व्यक्तिगत संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

डीडीए ने निवासियों से शांति बनाए रखने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। वहीं, AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर लोगों के घरों-दुकानों और उनकी नौकरियों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले परिवार ही पुनर्वास नीति का लाभ पाने के हकदार हैं।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले परिवार ही पुनर्वास नीति का लाभ पाने के हकदार हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है कार्रवाई हाईकोर्ट ने 7 मई को 1,355 निवासियों की पुनर्वास याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस धर्मेश शर्मा की ग्रीष्मकालीन बेंच ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कहा है कि वह भूमिहीन कैंप को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है।

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि वे 1990 से यहां रह रहे हैं। ऐसे में सरकार को पुर्नस्थापित करने के निर्देश दिए जाएं। बेंच ने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले परिवार ही पुनर्वास नीति का लाभ पाने के हकदार हैं।

2015 और 2019 में हुआ था सर्वे झुग्गी-झोपड़ी को राजधानी से हटाने व उनके पुनर्वास के लिए वर्ष 2015 में एक नीति तैयार की गई थी। इसके चलते वर्ष 2015 और 2019 में भूमिहीन कैंप का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के तहत पुनर्वास नीति के तहत तय मानकों को पूरा करने वाले यहां के निवासियों की पुनर्वास सूची तैयार की गई थी।

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