Sonipat BJP Mandal president Khewra sarpanch Dispute, Police FIR | Joginder Shekhar, | सोनीपत में भाजपा अध्यक्ष और चाचा पर FIR: सरपंच को दी थी जातिसूचक गालियां; बोले- शिकायत की तो, परिवार समेत मार देंगे – Gohana News

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भाजपा के मंडल अध्यक्ष जोगिंद्र उर्फ शेखर का फाइल फोटो।

सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव में एक सरपंच को जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सरपंच बहादुर सिंह ने इसको लेकर पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। पुलिस ने अब इस पर कार्रवाई करते हुए बहालगढ़ थाना में भाजपा के मंडल अध्य

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जानकारी अनुसार, सरपंच बहादुर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि जोगिंद्र और बलराम पंचायत के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे थे। उन कार्यों को पास करवाने और पैसे अपने खातों में डलवाने का दबाव बना रहे थे।

महिला सांस्कृतिक केंद्र में की गाली गलौज

सरपंच के अनुसार, 21 सितंबर को दोपहर लगभग 12:00 से 1:00 बजे के बीच जब वह महिला सांस्कृतिक केंद्र की सफाई और मरम्मत का कार्य करवा रहे थे, तब जोगिंद्र और बलराम ने उन्हें बुलाया और जातिसूचक गालियां दीं। सरपंच ने बताया कि आरोपी बिना पंचायत की अनुमति के कार्यों को पास करवाना चाहते थे और विकास कार्यों में बाधा डालते थे।

सरपंच ने बताया कि बलराम आंतिल खुद को J.E. बताकर MB खुद भरने की धमकी देता था, जबकि उसे सरकार या प्रशासन ने नियुक्त नहीं किया है।

सोनीपत में भाजपा के एक कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा के मंडल अध्यक्ष जोगिंद्र उर्फ शेखर। फाइल फोटो।

सोनीपत में भाजपा के एक कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा के मंडल अध्यक्ष जोगिंद्र उर्फ शेखर। फाइल फोटो।

MB पर साइन न करने पर भड़के

सरपंच बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने MB पर साइन करने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने उन्हें थप्पड़ मारे और गन्दी गालियाँ दीं। आरोपियों ने जातिसूचक टिप्पणियाँ करते हुए कहा कि वे गांव के चौधरी हैं और उन्हें सरपंच नहीं रहने देंगे।

BJP नेता पर हत्या की धमकी का आरोप

बलराम ने धमकी देते हुए कहा कि वह शेखर से गोली मरवा देगा। वहीं, शेखर ने धमकी दी कि वह भाजपा का मंडल अध्यक्ष है और उसे सब जानते हैं। उसने धमकी दी कि अगर शिकायत की गई तो उन्हें और उनके परिवार को मार दिया जाएगा और घर से उठा ले जाया जाएगा।

सरपंच बोला- गोलियां चलवा चुका भाजपा नेता

सरपंच ने पुलिस को बताया कि शेखर ने पहले भी गांव में गोली चलाई थी। उसके डर से वह कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने यह भी बताया कि शेखर अपनी पत्नी का लाइसेंसी हथियार रखता है।

पुलिस ने सरपंच बहादुर सिंह की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 351(2), 3(5) और SC/ST ACT 2015 की धारा 3(2) V(a) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच ACP मुरथल को सौंपी गई है।

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