लखविंद्र उर्फ लाखा कैथल के तितरम गांव का रहने वाला है।
हरियाणा STF की अंबाला यूनिट ने गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी लखविंद्र उर्फ लाखा को गिरफ्तार किया है। लखविंद्र को साल 2023 में अंबाला के सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में दर्ज हथियार रखने, धमकी देने, नुकसान पहुंचाने और साथियों के साथ मिलकर जबरन वसूली की कोशिश करने
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उसे अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 25 अक्टूबर को उसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
लखविंद्र कैथल के तितरम गांव का रहने वाला है और 2022 से गैंगस्टर अनमोल के निर्देश पर अमेरिका में सक्रिय था। उस पर हरियाणा और पंजाब में जबरन वसूली और गोलीबारी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं।

अमेरिका FBI की गिरफ्त में लखविंदर उर्फ लाखा।
लखविंदर उर्फ लाखा पर 5 जिलों में मामले दर्ज
- गोहाना में वसूली-धमकी के आरोप: हरियाणा पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, लखविंदर के खिलाफ 5 जिलों में केस दर्ज हैं। पहला मामला 14 फरवरी 2023 को सिटी थाना गोहाना में दर्ज हुआ। यह FIR नंबर 85/2023 थी, जिसमें उस पर धारा 384 और 506 आईपीसी के तहत जबरन वसूली और धमकी देने के आरोप लगे। पुलिस जांच में सामने आया कि लखविंदर ने एक व्यक्ति को धमकाकर पैसे मांगने की कोशिश की थी।
- महम में जान से मारने की धमकी का केस: दूसरा मामला 21 मार्च 2023 को महम थाने (रोहतक) में दर्ज हुआ। यह FIR नंबर 106/2023 थी, जिसमें धारा 384, 387, 506 और 120-बी आईपीसी लगाई गई। इस केस में लखविंदर पर गैंग के साथ मिलकर साजिश रचने, उगाही करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा।
- यमुनानगर में व्यापारी को धमकाया: तीसरा मुकदमा 22 मार्च 2023 को यमुनानगर सिटी थाने में दर्ज किया गया। FIR नंबर 221/2023 में लखविंदर पर धारा 387 और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि उसने फोन पर एक व्यापारी को धमकाया और पैसे नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी।
- कैथल में उगाही का आरोप: 29 मार्च 2023 को कैथल सदर थाने में FIR नंबर 93/2023 दर्ज हुई। इसमें भी उस पर धारा 387 आईपीसी के तहत हत्या की धमकी देकर उगाही का प्रयास करने का आरोप लगाया गया।
- अंबाला में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ: लखविंदर के खिलाफ सबसे गंभीर मामला 27 अप्रैल 2023 को अंबाला के सेक्टर-9 थाने दर्ज हुआ। यह FIR नंबर 83/2023 थी, जिसमें धारा 25 और 54 आर्म्स एक्ट, तथा धारा 285, 384, 387, 427, 506 और 34 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, इस केस में लखविंदर पर अवैध हथियार रखने, धमकी देने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और साथियों के साथ मिलकर उगाही करने के आरोप लगे। इसी केस में अंबाला STF ने उसे गिरफ्तार किया है।
2024 में जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस लखविंदर का आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए को 26 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया, ताकि उसे पकड़ा जा सके। अमेरिका में FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहां से 25 अक्टूबर को उसे भारत वापस भेजा गया।