Narnaul Mahendergarh Man Sentenced Ten years Prison Culpable Homicide | नारनौल में गैर इरादतन हत्यारोपी को दस साल की सजा: झुंझुनूं जिला का रहने वाला, महेंद्रगढ़ में गोली चलने से मरी थी महिला – Narnaul News

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नारनौल का ज्यूडिशियल कॉम्पलेक्स

हरियाणा के नारनौल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जून 2020 में महेंद्रगढ़ में हुई गैर इरादतन हत्या के गंभीर मामले में राजस्थान के झुंझुनूं जिला निवासी दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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अदालत ने धारा 304(I) IPC के तहत 10 वर्ष तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह था मामला

यह मामला जून 2020 में महेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता गांव दुलोठ अहीर निवासी बिजेन्द्र ने आरोप लगाया था कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद कुलदीप, सोनू और अन्य व्यक्ति उनके घर पहुंचे और मारपीट की। झगड़े के दौरान कुलदीप ने अवैध हथियार से गोली चलाई, जो बिजेन्द्र की मां संतरा देवी के पेट में लगी। गंभीर घायल संतरा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

घटना के बाद कर लिया था आरोपियों को गिरफ्तार

घटना के बाद महेंद्रगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से अवैध हथियार सहित अन्य अहम साक्ष्य बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक जिला न्यायवादी दिलावर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की, जिसके आधार पर दोष सिद्ध हुआ और आरोपी राजस्थान के जिला झुंझुनूं के गांव सोहली निवासी कुलदीप को सजा सुनाई।

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