FIR against 9 people including headmistress for conversion and molestation | प्रधानाध्यापिका समेत 9 पर धर्मपरिवर्तन, छेड़छाड़ की FIR: कोर्ट के आदेश पर शिक्षिका ने कराया मुकदमा, ट्रांसफर करवाकर मथुरा गई पीड़िता – Gonda News

Actionpunjab
4 Min Read


गोंडा2 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

गोंडा। देहात कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक सहायक अध्यापिका ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला प्राथमिक विद्यालय चिश्तिपुर की प्रधानाध्यापिका तजीन खान समेत नौ लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

35 वर्षीय सहायक अध्यापिका का आरोप है कि वर्ष 2023 में जब वह प्राथमिक विद्यालय चिश्तिपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थीं, तब प्रधानाध्यापिका तजीन खान, सहायक अध्यापिका फरीन खान, शिक्षामित्र सफिया खातून, राशिद खान, तजीन खान के पति नफीस खान और एजाज अहमद द्वारा उन पर, अन्य शिक्षकों, कर्मचारियों और बच्चों पर इस्लाम धर्म अपनाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था।

पीड़िता के अनुसार, आरोपितों ने विद्यालय में जबरन इस्लाम धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया था और विद्यालय को मदरसे का रूप देने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में उच्च माध्यमिक विद्यालय पांडेपुर में तैनात अफसर हुसैन और आमना खातून की भी कथित मिलीभगत थी।

पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने इन गतिविधियों का विरोध किया और धर्म परिवर्तन से इनकार किया, तो 22 मार्च 2023 को उनके साथ मारपीट की गई और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई। किसी तरह वह एक गांव पहुंचीं और एक महिला से कपड़े लेकर अपने आप को ढका।

अध्यापिका ने बताया कि उन्होंने 28 मार्च 2023 को देहात कोतवाली में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने 28 जून 2023 को अपना स्थानांतरण मथुरा करवा लिया। इस दौरान भी उन्होंने पुलिस अधीक्षक गोंडा को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

पीड़िता ने बताया कि मजबूर होकर उन्होंने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की। 7 फरवरी 2025 को कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वह निचली अदालत में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन दें। कोर्ट के आदेश पर उन्होंने गोंडा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई के बाद देहात कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया।

कोर्ट के निर्देश पर देहात कोतवाली पुलिस ने प्रधानाध्यापिका तजीन खान, सहायक अध्यापिका फरीन खान, शिक्षामित्र सफिया खातून, राशिद खान, नफीस खान, एजाज अहमद, पांडेपुर विद्यालय के प्रिंसिपल अफसर हुसैन और आमना खातून के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और धर्म परिवर्तन समेत छह धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक कमल शंकर चतुर्वेदी को सौंपी गई है।

देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि जांच उपनिरीक्षक कमल शंकर चतुर्वेदी द्वारा की जा रही है। पीड़िता से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *