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अंबेडकरनगर में बेवाना थाना क्षेत्र में 10 साल पुराने एक हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों दोषियों पर भारी अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला न्याय की लंबी प्रक्रिया के बाद आया है। यह मामला बेवाना थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव का है। जयनारायण नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी तहरीर में बताया था कि उनके पुत्र की हत्या उनके चचेरे भाई अमरनाथ (जो बाद में अमर बहादुर के रूप में पहचाने गए) और उसकी पत्नी ने मिलकर की है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। जयनारायण की शिकायत के आधार पर बेवाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और गहन जांच शुरू की। जांच के बाद, पुलिस ने दोनों आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया है। अदालत ने अमर बहादुर पुत्र रामनारायण और उनकी पत्नी मीना को हत्या का दोषी करार दिया। अमर बहादुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) और 30 आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ 22,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। वहीं, उनकी पत्नी मीना को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अंबेडकरनगर में हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास:10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, ₹20,000 से अधिक का जुर्माना
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