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पत्नी के चरित्र पर शक और घरेलू कलह ने एक और परिवार को तबाह कर दिया। सिकंदरा क्षेत्र में हुई अन्नू भार्गव हत्याकांड में जिला अदालत ने तीन साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति अनुज भार्गव उर्फ अक्कू को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेरोजगार था, जबकि उसकी पत्नी अन्नू पैथोलॉजी लैब में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर घर चला रही थी। आरोपी अक्सर शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करता और उसके चरित्र पर शक करता था। परेशान होकर अन्नू घटना से करीब दो महीने पहले अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी और शिवपुरी कॉलोनी में किराए पर रह रही थी। 30 नवंबर 2022 को शिवम कुंज ककरैठा में महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पहचान न होने पर उपनिरीक्षक ने खुद तहरीर दी। बाद में शव की पहचान अन्नू भार्गव के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सात चोटों के निशान मिले और मुंह व गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई।
जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन आरोपी ने सार्वजनिक रूप से पत्नी से माफी मांगी और उसे अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस ने 5 फरवरी 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से वह जिला कारागार में बंद है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई।
गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद:बेरोजगार आरोपी पत्नी के चरित्र पर करता था शक, घरेलू कलह ने तबाह किया परिवार
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