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9 घंटे पहले

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दिल्ली के कोर्ट ने दो CBI ऑफिसर्स को दो दशक पहले एक रेड के दौरान इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) ऑफिसर के घर में मारपीट करने और बिना इजाजत घुसने के जुर्म में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शशांक नंदन भट्ट रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वी के पांडे और रमनीश के खिलाफ सजा पर दलीलें सुन रहे थे, जो 2000 में रेड के समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर काम कर रहे थे। रमनीश अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में जॉइंट डायरेक्टर हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 50-50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

दोनों पर IRS ऑफिसर अशोक कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाए गए थे। मामला 19 अक्टूबर 2000 का है, जब CBI की टीम ने पश्चिम विहार में अग्रवाल के घर पर सर्च और अरेस्ट ऑपरेशन किया था। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अधिकारी सुबह-सुबह जबरदस्ती उनके घर में घुसे, उन पर हमला किया और अरेस्ट के दौरान कानूनी नियमों का उल्लंघन किया।

आज की बाकी बड़ी खबरें…

AAP की सांसद स्वाति मालीवाल ने भाजपा की सदस्यता ली, बोलीं- यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन

राज्यसभा में AAP की पूर्व नेता और सांसद स्वाति मालीवाल मंगलवार को BJP में शामिल हो गईं। दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दी गई। रिपोर्टर्स से बात करते हुए, मालीवाल ने कहा वे PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काम से प्रेरित होकर BJP जॉइन कर रही है।

मुझे कई सालों से BJP के काम में दिलचस्पी रही है, और मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग में काम कर रही थी, तो मैंने पूरी तरह से न्यूट्रल तरीके से काम किया। मुझे BJP की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए आज मैं बहुत इमोशनल हूं। यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खास दिन है। मैं भगवान की बहुत थैंकफुल हूं, मैं पूरी BJP लीडरशिप की बहुत थैंकफुल हूं, और अब मैं दिल्ली के लिए पूरे दिल से काम करूंगी।

मालीवाल ने AAP और पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और उन पर पिछले 10 सालों में मिसमैनेजमेंट और करप्शन फैलाने का आरोप लगाया।

केजरीवाल के बाद, सिसोदिया ने हाईकोर्ट जज स्वर्णकांता शर्मा के सामने एक्साइज केस में पेश होने से मना किया

AAP नेता मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को साफ कर दिया कि वह एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने आगे की कार्रवाई में पेश नहीं होंगे। एक दिन पहले पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह जस्टिस शर्मा की कोर्ट में अपने केस के लिए न तो खुद पेश होने और न ही कोई वकील अपॉइंट करने का फैसला किया। जस्टिस शर्मा को लिखे एक लेटर में सिसोदिया ने कहा,मेरी तरफ से भी कोई वकील पेश नहीं होगा। आपके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथों में है। मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

तेलंगाना के रंगारेड्डी में क्रेन गिरने से 5 की मौत, 11 घायल

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को एक सीमेंट ईंट कंपनी में क्रेन गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 11 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के पास घटना के बाद हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है।

फारूक अब्दुल्ला बोले- आर्टिकल 370 की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा बनी रहेगी

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली पार्टी का मेन एजेंडा बनी रहेगी। इस संघर्ष से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी हर हाल में जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी।

अब्दुल्ला सोमवार को मध्य कश्मीर के बडगाम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए नुकसानदायक नहीं है।

उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करना जरूरी है ताकि एक चुनी हुई सरकार बिना किसी बेवजह की रुकावट के असरदार ढंग से काम कर सके और अहम फैसले ले सके।

कोडागु में हमले की घटना के बाद कर्नाटक पर्यटन विभाग ने होमस्टे के नियम सख्त किए

कर्नाटक पर्यटन विभाग ने अन्य विभागों के सहयोग से, पूरे राज्य में होमस्टे के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का फिर से मूल्यांकन किया है और कई उपाय सुझाए हैं। सरकार ने होमस्टे और ‘बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट’ (नाश्ते के साथ रहने की सुविधा) देने वाली जगहों के लिए, अपने रिसेप्शन या मुख्य प्रवेश द्वार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।

यह कदम हाल ही में कोडागु जिले के एक होमस्टे में एक अमेरिकी नागरिक के साथ हुए यौन हमले की घटना के बाद उठाया गया है। झारखंड के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

महाराष्ट्र की अदालत ने BJP मंत्री नितेश राणे को पहले एक महीने की जेल की सजा सुनाई, बाद में निलंबित की

सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला तब का है जब राणे विपक्ष में थे और उन्होंने NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंक दिया था। अदालत ने उन्हें एक महीने की जेल की सजा सुनाई और कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

बाद में, अदालत ने राणे की सजा को निलंबित कर दिया, जिससे उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का समय मिल गया; वहीं, इस मामले में आरोपी 29 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया।

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