हिसार जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यू ऋषि नगर के जोनी की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। मृतक जोनी एचएयू में अनुबंध आधार पर पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत
.
गेट पर बातचीत कर रहा था
जानकारी के अनुसार जोनी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गया था। वह अपने दोस्त सोनू के साथ पार्क के गेट पर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान न्यू ऋषि नगर के मितांशु, राहुल उर्फ अर्जुन, शुभम, महाबीर कालोनी के पंकज और एक अन्य आरोपी वहां पहुंचे। आरोपियों ने जोनी के साथ झगड़ा किया और उस पर कई राउंड फायर कर दिए। गोली लगने के बाद जोनी सन्नी के घर की तरफ भागा।
डॉक्टरों ने मृत किया घोषित
वह घर की छत पर पहुंचा, जहां लहूलुहान हालत में मिला। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिटी थाना पुलिस ने मृतक के पिता रोहताश की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। कोर्ट 12 मार्च को न्यू ऋषि नगर के रहने वाले मितांशु, राहुल, शुभम सहित 5 दोषियों को 12 मार्च को सजा सुनाएगी।