JDC, JDA Secretary and Zone Deputy Commissioner summoned with bailable warrant | जेडीसी, जेडीए सचिव और जोन उपायुक्त जमानती वारंट से तलब: जिला उपभोक्ता आयोग ने 29 मार्च को किया तलब, परिवादी को नहीं दिया था भूखंड का कब्जा – Jaipur News

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जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर जेडीसी आनंदी, जेडीए सचिव निशांत जैन व जोन उपायुक्त राकेश मीना को 10-10 हजार रुपए के जमानती वारंट से 29 मार्च को तलब किया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने यह निर्देश नकुलेश्वर

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प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 29 अक्टूबर, 2024 को उपभोक्ता आयोग ने जेडीए को निर्देश दिए थे कि वह एक महीने में भूखंड का कब्जा परिवादी को मुहैया कराए। यदि भूखंड नहीं दे पाए तो उसे जमा करवाई गई राशि 6,88,532 रुपए जमा तारीख से 18 फीसदी ब्याज सहित अदा करें।

इसके अलावा परिवाद दायर करने की तारीख से एक हजार रुपए प्रति दिन हर्जाना राशि और क्षतिपूर्ति के लिए 5.21 लाख रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए थे। लेकिन जेडीए ने इस आदेश का पालन नहीं की।

परिवादी को नहीं दिया भूखंड का कब्जा दरअसल, परिवादी ने जेडीए की सीकर रोड स्थित आवासीय योजना रजत विहार में भूखंड के लिए आवेदन किया था। जेडीए ने उसे भूखंड आवंटित भी कर दिया और परिवादी ने भी उसकी पूरी राशि जमा करवा दी।

लेकिन परिवादी को ना तो भूखंड का कब्जा दिया और ना ही उसकी जमा राशि उसे लौटाई। जेडीए के इस सेवा दोष व लापरवाही को परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए जेडीए से जमा राशि, हर्जा-खर्चा सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया था। जिस पर आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला दिया था।

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