Husband accused of dowry death sentenced to 10 years imprisonment | दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल कैद: बहराइच कोर्ट ने सुनाई सजा, 10 साल पहले पत्नी को जिंदा जला दिया था – Bahraich News

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अनुराग पाठक | बहराइच3 मिनट पहले

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बहराइच के रूपईडीहा थाना क्षेत्र में एक दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दस साल की सजा सुनाई है। मामला मार्च 2015 का है, जब वीरपुर गांव के राम छबीले ने अपनी पौत्री के पति दिलीप और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि कम दहेज लाने के कारण उनकी पौत्री को प्रताड़ित किया जाता था। आरोपियों ने उसे आग लगा दी। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने मामले में धारा 304बी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। अपर सत्र न्यायधीश आनंद शुक्ला की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता ने घटना की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा की मांग की।

कोर्ट ने दिलीप को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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