SP MP appealed to Allahabad High Court | सपा सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाई गुहार: मुरादाबाद में दर्ज FIR रद करने के लिए दाखिल की याचिका, चुनाव में बिना अनुमति की जनसभा – Prayagraj (Allahabad) News

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रूचि वीरा मुरादाबाद से सपा सांसद हैं।

सांसद रूचि वीरा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बीते लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता उल्लघंन में दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने, चार्जशीट रद्द करने और पूरी आपराधिक कार्रवाई रद्द करने के लिए उन्होंने यह याचिका दाखिल की है। यह मुकदमा

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रूचि वीरा लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी थीं। रूचि वीरा के अलावा कांग्रेस नेता असद मौलाई, असलम खुर्शीद, नदीम और नईम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। सभी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एफआईआर आईपीसी की धारा 188 और 171-H में दर्ज हुई थी।

नगर निगम के अवर अभियंता ने दी थी तहरीर

यह मामला नगर निगम के अवर अभियंता शिवमोहन की तहरीर पर दर्ज हुआ था। शिवमोहन लोकसभा चुनाव में बतौर मजिस्ट्रेट एफएसटी थर्ड बनाए गए थे। आरोप है कि प्रत्याशी रूचि वीरा के समर्थन में 8 अप्रैल 2024 की रात कांग्रेस नेता असद मौलाई के घर पर बिना अनुमति एक जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें 50 से 60 लोग शामिल हुए थे।

बिना अनुमति जनसभा व प्रचार करने का मामला

बिना अनुमति के लोकसभा चुनाव में जनसभा व प्रचार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा रूचि वीरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। अदालत से जारी गैर-जमानती वारंट निरस्त कराने के लिए रूचि वीरा ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसपर 11 मार्च 2025 को अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने वारंट निरस्त कर दिया है। सपा सांसद समेत सभी आरोपियों को आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपीएलए कोर्ट से सितंबर 2024 में जमानत भी मिल चुकी है। एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले में 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है।

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