लखनऊकुछ ही क्षण पहले
- कॉपी लिंक

लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार याची की शिकायत के निस्तारण की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। इस स्थिति में याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर को अन्य कानूनी विकल्प अपनाने की छूट दी है। याची इस मामले में दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय के लिए स्वतंत्र हैं।