NBW issued against woman accused in Sambhal violence | संभल हिंसा में महिला आरोपी के खिलाफ NBW जारी: पांच फरार आरोपियों की होगी कुर्की, पुलिस चस्पा करेगी नोटिस – Sambhal News

Actionpunjab
2 Min Read


सनी गुप्ता, संभल4 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

संभल में हुई हिंसा के मामले में न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई की है। थाना नखासा में दर्ज मुकदमे में एक महिला आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है।

इसके अलावा दो अलग-अलग मुकदमों में फरार चल रहे पांच आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 84 के तहत कुर्की की उद्घोषणा जारी की गई है। न्यायालय के आदेश थाना पुलिस को मिल गए हैं। पुलिस जल्द ही फरार आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा करेगी। अगर आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो BNS की धारा 85 के तहत कुर्की की अगली कार्रवाई की जाएगी।

थाना नखासा के मुकदमा अपराध संख्या 304/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 117( 2), 121(2), 132, 223B BNS व 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियुक्ता मरियम पत्नी आसिफ उर्फ गोला निवासी मौहल्ला गैरतपुरा, थाना नखासा का (NBW) जारी है।

यह है पांच आरोपी

1. अता पुत्र मुल्ला सुखा निवासी खग्गू सराय

2. फैजान उर्फ पिल्लू पुत्र कल्लू मास्टर निवासी मोहल्ला खग़गू सराय

3. राहिल पुत्र जावेद निवासी न्यारियों वाली मस्जिद, खग्गू सराय

4. शारिक पुत्र असलम निवासी न्यारियों वाली मस्जिद मोहल्ला खग्गू सराय

5. समद पुत्र भूरा उर्फ मोहम्मद अहसान निवासी सम्मन सईद, हिंदूपुरा खेड़ा थाना नखासा के खिलाफ धारा 84 BNSS की आदेशिकाएं न्यायालय से जारी हुई है।

आपको बता दें कि बीती 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। 19 नवंबर की शाम को मस्जिद का पहले चरण का सर्वे हुआ और दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर को हुआ।

मस्जिद में चल रहे सर्वे के दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस पर पथराव-फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चार मौतें हो गई, वहीं उग्र भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया। दो हत्यारोपी, तीन महिलाओं एवं इंतजामिया मस्जिद सदर जफर अली एडवोकेट सहित कुल 85 अभियुक्तों को जेल भेजा है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *