Man convicted of murdering a minor sentenced to life imprisonment | नाबालिग की हत्या का दोषी को आजीवन कारावास की सजा: हापुड़ कोर्ट ने 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना – Hapur News

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दानिश, हापुड़3 मिनट पहले

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जम्मू के गाड़ी घाट से एक नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसकी हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) यज्ञेश चंद पांडेय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले के अनुसार, असम के सोनीपुर के निवासी तालिब अली अपने परिवार के साथ जम्मू में रह रहे थे। हापुड़ के निराश्र सेवा समिति का रहने वाला आशु उर्फ शहजाद चार महीने पहले गाड़ी घाट आया था। वहां उसकी मुलाकात तालिब अली की 16 वर्षीय पुत्री माहीनूर से हुई।

परिवार ने रखने से कर दिया था मना

आरोपी ने बहला-फुसलाकर किशोरी को अगवाकर लिया। आरोपी अपने घर गया, लेकिन परिवार ने उसे रखने से मना कर दिया। इसके बाद वह थाना देहात क्षेत्र के भीमनगर मोहल्ले में किराए के मकान में पीड़िता के साथ रहने लगा। 22 मार्च 2023 को किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। आरोपी ने गुस्से में आकर किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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