Husband and sister-in-law sentenced to life imprisonment for dowry murder | दहेज हत्या में पति-जेठानी को आजीवन कारावास: कोर्ट ने दोनों पर लगाया जुर्माना, नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा – Mirzapur News

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मिर्जापुर4 मिनट पहले

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मिर्जापुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। - Dainik Bhaskar

मिर्जापुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।

मिर्जापुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी मनोज यादव और नीतू उर्फ नीलू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

मामला 6 जून 2014 का है। भदोही के औराई थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी बाबूलाल ने कछवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और जला दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश पर थाना कछवां पुलिस और पैरवी सेल ने मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शिवप्रसाद सिंह और डीजीसी आलोक कुमार राय ने मामले की पैरवी की। विवेचक पुलिस उपाधीक्षक गीतांजली सिंह और सर्वजीत शाही ने जांच की। कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी हवलदार सिंह यादव, आरक्षी वेद प्रकाश यादव और पैरोकार लवकुश सिंह ने प्रभावी पैरवी की।

न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों आरोपी कछवांडीह थाना कछवां के रहने वाले हैं।

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