इंतेजार हैदर | सिद्धार्थनगर2 मिनट पहले
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सिद्धार्थनगर में आपरेशन कन्विक्शन के तहत एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी अशोक कुमार चौधरी को कोर्ट ने 2.05 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना त्रिलोकपुर में दर्ज मामले में पुलिस ने विवेचनात्मक कार्यवाही पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी सेहरी गांव का निवासी है। न्यायालय ने मात्र दो महीने में विचारण प्रक्रिया पूरी की।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, वीरेंद्र कुमार ने यह फैसला सुनाया। यह भारतीय न्याय संहिता के तहत सिद्धार्थनगर में पहली सजा है। मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन जयहिंद त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में चल रहे आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी रामभरत प्रसाद ने प्रभावी पैरवी की।