No relief for suspended chairman of Karauli Nagar Parishad | करौली नगर परिषद की निलंबित सभापति को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा-सरकार तीन माह में न्यायिक जांच पूरी करें – Jaipur News

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राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली नगर परिषद की निलंबित सभापति रशीदा खातून को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अदालत ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही न्यायिक जांच तीन माह में पू

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जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अनंतकाल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता हैं। अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधि से गरिमा और ईमानदारी के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है।

याचिका में कहा था-राजनीति द्वेषता से निलंबित किया याचिका में कहा गया कि उसे राजनीतिक द्वेषता के चलते निलंबित किया गया है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद उस पर झूठे आरोप लगाए गए और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मनमाने तरीके से निलंबित किया गया।

जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा कि याचिकाकर्ता पर पद का दुरुपयोग कर पट्टा जारी करने का आरोप है। मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने एडीएम से जांच कराई थी। एडीएम ने अपनी जांच में अनियमिता और पद के दुरुपयोग के आरोप को सही माना था।

ऐसे में न्यायिक जांच के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए याचिकाकर्ता को जुलाई, 2024 में तय प्रक्रिया का पालन करते हुए वार्ड पार्षद और सभापति पद से निलंबित किया गया था।

गौरतलब है कि कांग्रेस की रशीदा खातून दिसंबर, 2020 में नगर परिषद के सभापति के तौर पर निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 16 जुलाई, 2024 को उन्हें निलंबित किया गया और 17 मार्च को राजरानी शर्मा को सभापति नियुक्त किया गया।

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