Punjab-Ludhiana-High-Court-Imposed-Fine Rs 20 Thousand SSPJagraon-News | जगराओं के SSP को अदालत ने किया 20 हजार जुर्माना: पुराने मामले में कोर्ट ने मांगी थी नई रिपोर्ट,18 अगस्त को व्यक्तिगत पेश होने के आदेश – Ludhiana News

Actionpunjab
3 Min Read



जगराओं के एसएसपी डा. अंकुर गुप्ता।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना में जगराओं के एसएसपी डा.अंकुर गुप्ता को अदालत ने 20 हजार रुपए जुर्माना किया है। वहीं उन्हें 18 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के भी आदेश दिए गए है।

.

पीड़ित सुखदेव सिंह उर्फ हैप्पी निवासी मंडी मुल्लांपुर ने कहा कि वह एक मामले में न्याय पाने के लिए 2016 से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन जब उसे न्याय नहीं मिला, तो उसने माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लिया।

कार्रवाई ना करने पर कोर्ट ने लिया एक्शन

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उनके मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जांच की तो पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी में लापरवाही सामने आई, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट में पुलिस प्रमुख नवनीत सिंह बैंस, जसजोत सिंह डीएसपी, सुप्रीटेंडेट पुलिस गुरदीप सिंह गोसल और इंस्पेक्टर जसवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर 29 जुलाई 2025 को माननीय अदालत अलका सरीन ने पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रमुख जगराओं डॉ. अंकुर गुप्ता आईपीएस से मामले की नए सिरे से रिपोर्ट मांगी थी।

पुलिस द्वारा कार्रवाई ना होने के कारण SSP जगराओं को कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और 18 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश भी जारी किया।

सुखदेव सिंह ने बताया कि वह पिछले 9 वर्षों से पुलिस ज्यादतियों का शिकार हो रहे हैं। सुखदेव मुताबिक एक निजी कंपनी माउंटकूल बेवरेज लिमिटेड ने उनके साथ 4 लाख 60 हजार रुपए की ठगी की है और जब उन्होंने पुलिस को शिकायत दी तो कंपनी मालिकों ने अपनी पहुंच के चलते उनके खिलाफ साजिश रचकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, जो जांच के बाद झूठा पाया गया।

जिसके बाद उन्होंने माननीय अनुसूचित जाति आयोग पंजाब चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया, जिनके आदेशों पर थाना सिधवां बेट में मुकदमा नंबर 10/2020 दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जिस कारण उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *