लखनऊ5 मिनट पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। एलडीए ने न्यायालय को बताया कि पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक फ्लाईओवर की योजना 15 सितंबर तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।
न्यायालय ने अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की है। कोर्ट ने आदेश दिया कि योजना समय पर प्रस्तुत न होने पर एलडीए वीसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना होगा। प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी को भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश अवध बार एसोसिएशन की 2017 की याचिका पर दिया। याचिका में कमता चौराहा और पॉलीटेक्निक चौराहे से किसान पथ तक के ट्रैफिक जाम की समस्या उठाई गई थी।
14 जुलाई को मंडलायुक्त, एलडीए वीसी और नगर आयुक्त की बैठक में एक नया प्रस्ताव सामने आया। इसमें कहा गया कि पॉलीटेक्निक से किसान पथ की बजाय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से इकाना स्टेडियम तक मेट्रो चलाने से लोगों को अधिक लाभ होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि मेट्रो चलने के बाद भी फ्लाईओवर का निर्माण आवश्यक होगा। न्यायालय ने प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी को अगली सुनवाई तक शपथ पत्र जमा करने का निर्देश दिया है।