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चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने अब आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा अपर जिला एवं सत्र
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हत्या कर गर्दन छुपाई थी बखारे में
अपर लोक अभियोजक ममता जीनगर ने बताया कि यह दर्दनाक घटना 17 फरवरी 2023 को सामने आई थी। पचुंडल गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह ने विजयपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन प्रेम कंवर कई सालों से अकेली रह रही थी। एक दिन जब वे किसी काम से उनके घर गए, तो देखा कि पलंग पर कोई कंबल ओढ़कर लेटा हुआ है। जब कंबल हटाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, वहां प्रेम कंवर की लाश पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन गायब थी। गर्दन की जगह एक तकिया रखा हुआ था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारे की तलाश की
महेंद्र सिंह ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। तलाशी के दौरान महिला की गर्दन उसी कमरे के बखारे में पाई गई। यह देख कर पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्कालीन थानाधिकारी हमेरलाल मेघवाल ने जांच की जिम्मेदारी ASI सुरेश गिरी को दी गई।
जांच के दौरान पता चला कि इस हत्या के पीछे गांव का ही रहने वाला भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह है। पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।
33 गवाह और 43 डॉक्यूमेंट्स किए पेश
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। पीड़ित पक्ष की ओर से कुल 33 गवाह और 43 डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश विनोद बैरवा ने भारत सिंह को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने आरोपी भारत सिंह को उम्र कैद सुनाई और उस पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला अपर लोक अभियोजक ममता जीनगर की दलीलों और मजबूत सबूतों के आधार पर लिया गया।