Contempt notice to SCERT director Ganesh Kumar | एससीईआरटी निदेशक गणेश कुमार को अवमानना नोटिस: डीए एंड-बीटीसी छात्रों को अतिरिक्त मौका न देने के मामले में मांगा जवाब – Prayagraj (Allahabad) News

Actionpunjab
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक गणेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि साक्षी एवं 77 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश का पालन न करना अदालत की अवमानना है।

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याद दिला दें कि हाईकोर्ट ने 6 जुलाई 2023 को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि डी एल एंड /बी टी सी कोर्स के वे छात्र-छात्राएं जिन्होंने किसी पेपर में तीन बार असफलता पाई है, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। कोर्ट ने इसे छात्रों के साथ भेदभाव करार देते हुए, सरकार और एस सी ई आर टी को आदेशित किया था कि अगली परीक्षा में उन्हें बैठने दिया जाए।

इस आदेश के बावजूद छात्रों को अब तक मौका नहीं मिला। इस पर शीतल नामक याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने निदेशक गणेश कुमार को नोटिस जारी किया और 24 सितंबर 2025 को या तो अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या स्वयं कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है।

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