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हिसार जिले की एडीजे सौरभ खत्री की कोर्ट ने नकली नोट रखने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सिरसा जिले के चाहरवाला के सुरेंद्र को 4 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला 19 फरवरी 2021 का है।
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2 हजार के नकली नोटों की मिली थी गड्डी
जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि जिंदल पार्क के पास एक युवक नकली नोट और अवैध पिस्तौल के साथ खड़ा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ सैफ्टी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 2 हजार के नकली नोटों की गड्डी बरामद हुई। कुल 2 लाख रुपए के नकली नोट मिले। इनमें 60 नोट एक ही नंबर के और 40 नोट दूसरे नंबर के थे।
कोर्ट ने दोषी दिया करार
सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ था। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्तौल भी बरामद हुई। सिटी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 489बी, 489सी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अब कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।