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कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामकुंवर जाट ने किसानों को फसल खराबे की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया।
डीग जिले के किसानों के लिए फसल बीमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। संयुक्त निदेशक कृषि विभाग रामकुंवर जाट ने किसानों को फसल खराबे की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसान अपनी खराब फसल की शिकायत तीन माध्यमों से कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 14447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या पीएमएफबीवाई वॉट्सऐप नंबर 7065514447 पर 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह सुविधा बारिश या आपदा से फसल कटाई के 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल के खराब होने की स्थिति में उपलब्ध है।
केसीसी धारक किसानों के लिए विशेष प्रावधान है। जिन किसानों ने ऑफ आउट फॉर्म नहीं भरा है, उनका फसल बीमा बैंक द्वारा स्वचालित रूप से किया जाता है। शिकायत दर्ज कराने से पहले किसानों को खसरे की गिरदावरी, बोई गई फसल और बीमा प्रीमियम की जानकारी रखनी होगी।
शिकायत दर्ज कराने के लिए किसान अपने आधार कार्ड नंबर या पॉलिसी नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं करवाया है, वे ग्राम पंचायत के पटवारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवजा पाने के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं।