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बूंदी में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा।
बूंदी में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रमांक-1 ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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घटना 10 मार्च 2025 की है। पीड़िता की मां जब सुबह 5 बजे उठी तो लड़की अपने बिस्तर पर नहीं थी। परिवार ने रिश्तेदारों के यहां तलाश की। पीड़िता के बिस्तर से एक कीपैड मोबाइल मिला। इस पर आरोपी से बातचीत के सबूत मिले।
परिवार ने 11 मार्च को थाना रायथल में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप था कि आरोपी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए।