पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार सिंगला, पत्नी रचना सिंगला और उसके पुत्र स्वराज सिंगला एवं सिद्धार्थ सिंगला की 8 संपत्तियां जब्त की और तीन बैंक खातों को सील
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गुरुवार को विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ‘राज्य बनाम राकेश कुमार सिंगला एवं अन्य’ के तहत 19 अप्रैल, 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) तथा आईपीसी की धारा 120-बी के अंतर्गत दर्ज एफआईआर संख्या 8 से संबंधित चल रहे मुकदमे के दौरान लुधियाना की कोर्ट द्वारा संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया गया।

विजिलेंस दफ्तर।
जब्त की गई है संपत्तियां
जब्त की गई संपत्तियों में खन्ना जीटी रोड पर पटवारखाना के नज़दीक स्थित ‘द सेलिब्रेशन बाज़ार’ में पांच वाणिज्यिक दुकानें, विशेष रुप से दुकान संख्या यूजीएफ -30, यूजीएफ-29, यूजीएफ -27, यूजीएफ -28 और जीएफ-31 शामिल हैं। ये सभी दुकानें 30 जून, 2021 को वसीका नंबरों के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाई गई थीं।
इसके अतिरिक्त, ज़ब्त की गई संपत्तियों में सेक्टर 48-ए चंडीगढ़ में एक फ्लैट संख्या 304, मुल्लांपुर (एसएएस नगर) स्थित इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर में एक कार्यालय और ओमैक्स प्रोजेक्ट, एसएएस नगर में लेक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में एक एससीओ भी शामिल है।
इसके अलावा, ब्यूरो ने रचना सिंगला को उपरोक्त संपत्तियों से किराये के रूप में प्राप्त हुए 1 करोड़ 08 लाख 44 हजार 785 रुपए का बैंक बैलेंस तथा स्वराज सिंगला और सिद्धार्थ सिंगला को अन्य संपत्तियों से किराये के रूप में प्राप्त क्रमशः 14,32,992 रुपए और 16,25,088 रुपए भी जब्त कर लिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को जारी अपने आदेश में आरोपियों और उनके कानूनी वारिसों/वकीलों आदि को इस केस के दौरान इन संपत्तियों को ट्रांसफर या गिरवी रखने से रोक दिया है। यह कार्रवाई राकेश कुमार सिंगला द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की व्यापक जांच का हिस्सा है।

16 अगस्त 2022 में हुआ था मामला दर्ज प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने पहले आरोपी सिंगला की एक आपराधिक साजिश में संलिप्तता का पता लगने पर एफआईआर संख्या 8 दर्ज की थी, जिसका उल्लेख पहले 16 अगस्त, 2022 को दर्ज एफआईआर-संख्या 11 में किया गया था, जिसमें सिंगला पर भ्रष्टाचार और गबन का आरोप लगाया गया था।
जांच के दौरान पता चला कि उसने भ्रष्टाचार से प्राप्त धनराशि का उपयोग करके अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर अवैध तरीके से संपत्तियां खरीदीं। आरोपी सिंगला और उसकी पत्नी, निवासी राजगुरु नगर, लुधियाना, कानून की कार्रवाई से बच रहे हैं, जिस कारण अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की और जांच जारी है।