2 मिनट पहले
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रिया चक्रवर्ती को आखिरी बार अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ फिल्म ‘चेहरे’ (2021) में देखा गया था।
एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को पांच साल बाद उनका पासपोर्ट वापस मिल गया है। यह पासपोर्ट उन्हें तब मिला जब हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। यह मामला दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा था। जिनके साथ रिया रिलेशनशिप में थीं।
रिया ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं।
उन्होंने लिखा, पिछले 5 सालों में धैर्य ही मेरा पासपोर्ट था। अनगिनत लड़ाइयां। अंतहीन उम्मीद। आज फिर मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में है। अब अपने चैप्टर 2 के लिए तैयार हूं! सत्यमेव जयते।”

पासपोर्ट वापस मिलने के बाद रिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।
सुशांत की मौत के बाद रिया को हिरासत में लिया गया था। सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उन्हें ड्रग केस में गिरफ्तार किया। पासपोर्ट जमा करने के बाद उन्हें जमानत मिली थी।
30 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी को एक्ट्रेस का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया था।
वकील अयाज खान के जरिए दायर अपनी एप्लिकेशन में, रिया ने दलील दी थी कि पासपोर्ट जमा होने के कारण रिया को प्रोजेक्ट्स में देरी हुई और कई प्रोजेक्ट्स मिस हुए हैं।
मामले में रिया के वकील ने कहा था कि एक्ट्रेस ने जमानत की सभी शर्तों का पालन किया और कभी भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।
रिया की ओर से मामले में कहा गया था कि उनके प्रोफेशन के चलते शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग के लिए उन्हें अक्सर विदेश जाना पड़ता है।

रिया ने ‘सोनाली केबल’ और ‘जलेबी’ जैसी फिल्मों में काम किया है। वह टीवी शो ‘एमटीवी रोडीज’ में भी नजर आई थीं।
वहीं, एनसीबी ने एडवोकेट एस के हलवासिया के माध्यम से याचिका का विरोध किया था और तर्क दिया कि सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए तथा चेतावनी दी थी कि उनके फरार होने का खतरा हो सकता है।
हालांकि, जस्टिस नीला गोखले ने कहा था कि मामले में अन्य आरोपियों को भी इसी तरह की छूट दी गई थी और उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने ट्रायल में सहयोग किया था। हर विदेश यात्रा के बाद वापस लौटीं और कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।

7 अक्टूबर, 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती को मुंबई की भायखला जेल से रिहा कर दिया गया था।
कोर्ट ने कहा था कि मुकदमे के समापन तक उनकी उपलब्धता पर “संदेह करने का कोई कारण नहीं” है। उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्देश दिया था कि रिया को सभी सुनवाई डेट पर उपस्थित रहना होगा, जब तक कि निचली अदालत द्वारा उन्हें छूट न दी जाए।
साथ ही विदेश यात्रा से पहले उन्हें प्रॉसीक्यूशन एजेंसी को कम से कम चार दिन पहले अपनी पूरी ट्रैवल डिटेल, होटल और फ्लाइट डिटेल उपलब्ध करानी होगी। अपना संपर्क नंबर शेयर करना होगा, अपना फोन चालू रखना होगा और वापस लौटने पर अधिकारियों को सूचित करना होगा।
