![]()
घटना के बाद अस्पताल में दाखिल मरीज
लुधियाना के चीमा चौक स्थित इंदिरा कॉलोनी में उस्मान खान ने अपने घर में बिना लाइसेंस के बारूद स्टोर किया था। पुलिस की प्राथमिक जांच में साफ हो गया कि आरोपी के पास बारूद रखने या पटाखा बनाने का लाइसेंस ही नहीं था। वो कई सालों से गैरकानूनी तरीके से पटाखे
.
बिना लाइसेंस के घर में बारूद रखकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने के मामले में पुलिस ने उस्मान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। उस्मान खान के खिलाफ यह शिकायत एक घायल के परिजन नेक चंद ने दी है ओर पुलिस ने उसकी शिकायत को आधार बनाकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
उस्मान हादसे के वक्त से ही फरार
वीरवार दोपहर 12:30 बजे इंदिरा कॉलोनी में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के समय से ही आरोपी उस्मान मौके से फरार है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस्मान को बुलाने को कहा। जिस पर वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वह घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस आरोपी उस्मान की गिरफ्तारी के लिए अब लगातार छापेमारी कर रही है।
इन धाराओं में हुआ केस दर्ज
थाना डिवीजन नंबर दो की पुलिस ने आरोपी उस्मान के खिलाफ बीएनएस की धारा 125, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 1908 की धारा 3 व 5 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।