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झज्जर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर का फोटो।
झज्जर जिले के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्क्रम करने के मामले में कोर्ट से आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत आज मंगलवार को सजा सुनाई गई है। दोषी को कुल 17 साल की सजा और 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोषी लड़के ने नाबालिग लड़की को अपने घर ले जाक
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पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में राजकुमार यादव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट झज्जर द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा पोस्को एक्ट के तहत 10 साल की सजा और ₹10000,धारा 366 के तहत 5 साल की सजा और ₹7000 जुर्माना और धारा 363 के तहत 2 साल की सजा और ₹5000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
लड़की की मां ने दी थी शिकायत
महिला थाना झज्जर क्षेत्र की एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि जुलाई 2023 को उसकी लड़की को एक लड़का अपने घर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया। उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महिला थाना झज्जर में पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
तीन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा
पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज राजकुमार यादव ने आरोपी युवक को तीन धाराओं पोक्सो एक्ट, 366 और 363 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कैद और जुर्माना की सजा दी है।