Air India Ahmedabad Plane Crash; DGCA Pilot Father | Supreme Court | अहमदाबाद प्लेन हादसा, सुप्रीम कोर्ट बोला-पायलट की गलती नहीं थी: देश में कोई भी यह नहीं मानता; पिता की याचिका पर केंद्र-DGCA से जवाब मांगा

Actionpunjab
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नई दिल्ली2 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 25 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि देश में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए पायलट में से एक सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल की याचिका पर यह बात कही। पुष्कर ने हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है।

12 जून को एअर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गई थी। हादसे में प्लेन में सवार 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, जहां प्लेन गिरा था, वहां मौजूद 29 लोग मारे गए थे।

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