कुरुक्षेत्र में 2 नाबालिग सहेलियों से रेप करने वाले 2 दोस्तों को 10 साल कैद।
कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 2 नाबालिग सहेलियों के साथ रेप करने वाले 2 दोस्तों को 10-10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी बलवंत निवासी लाडवा और उसका दोस्त अमित कुमार निवासी करनाल पर ढाई-ढाई लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
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थाना बाबैन में 29 अगस्त 2022 को नाबालिग ने बयान दर्ज करवाए कि वह अपने गांव के पास के सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती है। उसकी एक सहेली (16) है, जो उसके साथ ही स्कूल जाती है और 10वीं क्लास की स्टूडेंट है। दोनों इकट्ठे ही स्कूल से आती-जाती हैं।

कोर्ट ने दोषियों पर ढाई-ढाई लाख का जुर्माना भी लगाया।
कार में लेकर गए
शिकायतकर्ता के मुताबिक, 29 अगस्त को बलवंत व उसका दोस्त उन दोनों सहेलियों को अपनी कार में बैठाकर ले गए थे। उन दोनों ने उनके साथ गलत काम किया और किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर आने पर उसने सारी बात अपने घरवालों को बताई।
शिकायत पर केस दर्ज
शिकायत पर पुलिस ने थाना बाबैन में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों का मेडिकल करवाया। आगे जांच करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
10-10 साल की सजा सुनाई
इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने बलवंत व अमित कुमार को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही ढाई-ढाई लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 6/6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।