SIR deadline extended by 7 days in 12 states | 12 राज्यों में SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई: वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा; फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी

Actionpunjab
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नई दिल्ली2 मिनट पहले

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चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। आयोग ने शनिवार को कहा कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मतदाता जोड़ने-हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं, पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का SIR 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा।

खास बात ये है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी।

नीचे देखें 12 राज्यों की लिस्ट जहां SIR हो रहा

  1. अंडमान निकोबार
  2. छत्तीसगढ़
  3. गोवा
  4. गुजरात
  5. केरल
  6. लक्षद्वीप
  7. मध्य प्रदेश
  8. पुडुचेरी
  9. राजस्थान
  10. तमिलनाडु
  11. उत्तर प्रदेश
  12. पश्चिम बंगाल

SIR की प्रोसेस को 7 सवाल-जवाब में जानें

1. SIR क्या है

यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। BLO घर-घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं।

2. पहले किस राज्य में हुआ?

पहले फेज में बिहार में हुआ। फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं।

3. कौन करेगा?

SIR वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं। इस काम में 5.33 लाख बीएलओ (BLO) और 7 लाख से ज्यादा बीएलए (BLA) राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे।

4. SIR वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब

5. SIR कब होगा, इसमें वोटर को क्या करना होगा

SIR के दौरान BLO/BLA वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।

6. SIR के लिए कौन से दस्तावेज मान्य

  • पेंशनर पहचान पत्र
  • किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट
  • 10वीं की मार्कशीट
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र
  • वन अधिकार प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र
  • राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) में नाम
  • परिवार रजिस्टर में नाम
  • जमीन या मकान आवंटन पत्र
  • आधार कार्ड

7. SIR मकसद क्या है

1951 से लेकर 2004 तक का SIR हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं। जैसे लोगों का माइग्रेशन, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होना।

डेथ के बाद भी नाम रहना। विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो।

यह भी जानिए…

सवाल- नाम सूची से कट गया तो क्या करें?‎

जवाब- ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर एक महीने तक अपील कर सकते हैं।‎ ईआरओ के फैसले के खिलाफ डीएम और डीएम के फैसले के खिलाफ‎सीईओ तक अपील कर सकते हैं।‎

सवाल- शिकायत या सहायता कहां से लें?

हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। अपने बीएलओ या जिला चुनाव कार्यालय से‎संपर्क करें।‎

सवाल- बिहार की मतदाता सूची दस्तावेजों में क्यों जोड़ी गई?

जवाब- ‎ यदि कोई व्यक्ति 12 राज्यों में से किसी एक में अपना नाम मतदाता सूची में‎शामिल करवाना चाहता है और वह बिहार की एसआईआर के बाद की सूची‎का अंश प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके माता-पिता के नाम हैं, तो उसे‎नागरिकता के अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ‎जन्मतिथि का प्रमाण देना पर्याप्त होगा।‎

सवाल- क्या आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है?‎

जवाब- सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव‎अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड को मतदाताओं की पहचान‎स्थापित करने के लिए एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया‎जाए।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान प्रमाण के रूप में‎स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं।

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