सुलतानपुर3 मिनट पहले
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आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। शनिवार को हुई इस सुनवाई में एक गवाह से जिरह की गई। मामले की अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को निर्धारित की गई है।
यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में आयोजित की गई थी।पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया।इस मामले में अन्य आरोपियों ने पहले ही जमानत प्राप्त कर ली थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपए के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया था।जून में विशेष कोर्ट ने इन आरोपियों के अधिवक्ता की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे।
अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि शनिवार को इस मामले में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। वादी मुकदमा के साथी और तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर अजय पाल की गवाही हुई। अधिवक्ता मदन सिंह ने गवाह से जिरह पूरी की। न्यायालय ने इस मामले में साक्ष्य के लिए अगली तारीख 16 जनवरी निर्धारित की है।