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झज्जर का बहु चर्चित एनकाउंटर मामले में गठित पुलिस SIT टीम की जांच के बाद पकड़े गए दोनों युवकों को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने जांच में इस मामले में भूल बताया और दोनों युवकों को कोर्ट के निर्देश पर रिहा कर दिया है। दोनों को पुलिस ने 15 जनवरी की रात को हिरासत में लिया था।
राज्य बनाम नितिश आदि मामले में अदालत ने बड़ी राहत देते हुए नितिश उर्फ काले और रोहित को हिरासत से रिहा करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश पुलिस द्वारा दाखिल उस आवेदन के आधार पर पारित किया गया, जिसमें पूरे घटनाक्रम को तथ्य की भूल (Mistake of Fact) बताया गया था। SIT जांच के बाद पुलिस ने बताया भूल मामले में एफआईआर संख्या 11, दिनांक 16 जनवरी 2026 को थाना बेरी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। बाद में मामले की जांच विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा की गई, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि पूरा घटनाक्रम भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 14 व 17 के अंतर्गत तथ्य की भूल का मामला है। FIR को दूसरे मामले में किया गया मर्ज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह घटना किसी भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आती और आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित घटना को एक ही जुड़े हुए मामले के रूप में देखा जाना चाहिए। जिसके चलते वर्तमान एफआईआर को पुलिस स्टेशन सिटी झज्जर के केस नंबर 10/2026 में मर्ज कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले ठोस सबूत अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि जब आरोपियों के खिलाफ कोई सामग्री सामने नहीं आई है और डिस्चार्ज रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है, तो मामले को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने नितिश उर्फ काले और रोहित को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए, बशर्ते वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों। कोर्ट आदेश पर जेल से किए रिहा हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में आरोपियों के खिलाफ कोई नया साक्ष्य सामने आता है, तो पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा। आदेश की प्रति जिला जेल अधीक्षक, झज्जर को भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं कोर्ट आदेश की कॉपी मिलने के बाद दोनों युवकों को जेल से शुक्रवार देर शाम 8 बजकर 10 मिनट पर रिहा कर दिया गया।
झज्जर एनकाउंटर मामले में दो युवक रिहा:SIT जांच में बाई मिस्टेक दिखा छोड़ा गया, मुकदमा कैंसिल, हिरासत खत्म करने के आदेश
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