हिसार में हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा:9 वर्षीय बच्चे के मर्डर का मामला, नहर में डुबोकर की थी वारदात

Actionpunjab
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हिसार जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) खत्री सौरभ की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 9 वर्षीय मासूम की नहर में डुबोकर हत्या करने के दोषी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना करीब साढ़े चार साल पहले हुई थी, जिसके संबंध में आदमपुर पुलिस ने 23 मई 2021 को भांणा के विनोद की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। गली में खेल रहा था भाणा के विनोद कुमार ने अदमपुर थाना पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसके दो बच्चे हैं, जिनमें 9 वर्षीय बेटा सुमित और 5 वर्षीय बेटी शामिल हैं। 22 मई 2021 की शाम करीब साढ़े पांच बजे उनका बेटा सुमित गली में खेल रहा था। उसी दौरान आरोपी सुनील उसे बहला-फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। विनोद ने स्वयं सुनील को सुमित को ले जाते हुए देखा था। फोन करने पर नहीं उठाया वहीं काफी देर तक जब सुमित घर वापस नहीं लौटा, तो विनोद ने अपनी पत्नी के फोन से सुनील को कई बार कॉल की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कुछ समय बाद सुनील ने खुद विनोद को फोन किया और जब उससे सुमित के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि उसने बच्चे को गांव काजलहेड़ी के पास नहर में फेंक दिया है। अवैध संबंध होने का शक था शिकायतकर्ता विनोद ने आरोप लगाया था कि सुनील को उसकी पत्नी माया के साथ विनोद के अवैध संबंध होने का शक था। इसी रंजिश के चलते सुनील ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची और उसके बेटे सुमित की नहर में डुबोकर हत्या कर दी। 40 हजार का जुर्माना भी लगाया पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (अपहरण), 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज कर जांच पूरी की थी। कोर्ट ने प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 40 हजार का जुर्माना भी लगाया।

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