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आजमगढ़ जिले में मेडिकल की पांच दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। जिले की औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने जॉच के दौरान औषधि प्रतिष्ठानों पर पायी गयी कमियों के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ के द्वारा माह जनवरी-2026 में निम्नलिखित औषधि प्रतिष्ठानों का निरस्तीकरण है। जिनमें मेसर्स अरमान मेडिकल स्टोर, जीयनपुर, मेसर्स बाबा मेडिकल्स, पटवध सरैया,3. मेसर्स महादेव मेडिसिन सेन्टर, नियर रामादीप स्कूल, खरीहानी बाजार, 4. मेसर्स समृद्धि मेडिकल एजेंसी, पल्हनी, 5. मेसर्स उसमान मेडिकल स्टोर, नियर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, नसीरपुर, फतेहपुर, बिन्दवल, जनपद-आजमगढ को क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण कर दिया गया है।
इन दुकानों के कम समय के लिए हुए लाइसेंस निलंबित
इसी माह में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ के द्वारा निम्नलिखित औषधि प्रतिष्ठानों को निलम्बित किया गया है। जिनमें. मेसर्स मेडिसिन मार्ट, पटेल स्कूल रोड, हैदरपुर खास, अतरौलिया, मेसर्स भागीरथी मेडिकल्स, भैरवजी महाराजगंज बाजार, का लाइसेंस 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसके साथ ही. मेसर्स भरत फार्मा, खसरा नं0-103 मी, ग्राउंड फ्लोर, अहिरौला रोड, माहुल, अग्रिम आदेश तक के लिए। मेसर्स जुनैद मेमोरियल मेडिसिन सेन्टर, बड़हलगंज चौक, 7 दिन, मेसर्स जेटिका हेल्थकेयर प्रा. लि. ग्राम-उकरौड़ा, मेसर्स ओम साँई मेडिकल सेन्टर, अक्षयवट, महाराजगंज, को अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है। आनन्द मेडिकल, लालगंज, दिनेश मेडिकल एजेंसी, बुढ़नपुर, भीलमपुर छपरा, को सात दिन तथा लिए। महावीर मेडिकल स्टोर, मिर्जापुर, ठेकमा,को 10 दिन के लिए क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए निलम्बित किया गया है।
आजमगढ़ में पांच दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित:कोडीन कफ सीरप मामले में पूर्व में आजमगढ़ मंडल की 13 दुकानों पर हो चुकी है कार्रवाई
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