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गुरुग्राम में अब सड़क किनारे, खाली प्लॉटों, नालों, झीलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के 26 जुलाई 2024 के आदेश के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें हरियाणा राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर ठोस कचरा फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि अनियंत्रित कूड़ा फेंकना पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिससे वायु और जल प्रदूषण बढ़ता है। यह नागरिकों के स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम गुरुग्राम ने अब सख्त प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) अभियान शुरू कर दिया है। पहली बार उल्लंघन करने पर 25 हजार जुर्माना नगर निगम गुरुग्राम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पर्यावरण क्षति करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर, संस्थानों या एजेंसियों पर पहली बार उल्लंघन पर 25,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सामान्य (नॉन-बल्क) कूड़ा फेंकने वालों पर पहली बार 5,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना मौके पर ही अधिकृत अधिकारियों द्वारा लगाया जाएगा।नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उप-नगर निगम आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक और सहायक स्वच्छता निरीक्षक को पर्यावरण क्षति के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर वसूल की जाएगी राशि यदि कोई दोषी व्यक्ति या संस्था जुर्माना जमा नहीं करती है, तो यह राशि भूमि राजस्व बकाया की तरह कानून के तहत वसूल की जाएगी। वसूला गया जुर्माना नगर निगम द्वारा शहर में ठोस कचरा प्रबंधन और प्रसंस्करण सुधार पर खर्च किया जाएगा। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालें, डोर-टू-डोर कलेक्शन सेवा का उपयोग करें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन अब सीधे आर्थिक दंड में परिणत होगा।
गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना:नगर निगम ने अभियान शुरू किया, एनजीटी ने दिया था आदेश
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