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पानीपत जिले के थाना समालखा के अंतर्गत आने वाले एक गांव की विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पति, सास और दो देवरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 साल पहले हुई थी शादी एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी करीब 6 साल पहले जोगी माजरा (करनाल) के कृष्ण चंद के साथ हुई थी। इस शादी से उनके दो बच्चे (एक लड़का और एक लड़की) भी हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति कृष्ण चंद उसे दहेज में सोना-चांदी और बाइक लाने के लिए प्रताड़ित करने लगा था। मारपीट और जान से मारने की धमकी पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी सास गीता देवी उसके पति को मारपीट करने के लिए उकसाती है। 5 अक्टूबर 2025 को सास के कहने पर पति ने उसके साथ मारपीट की और जेवरात लाने का दबाव बनाया। पीड़िता के देवर रोहित और सोनू ने उसे धमकी दी कि यदि उसने कोई कानूनी कार्रवाई की, तो उसे जान से मार देंगे। शोर सुनकर पास की महिलाओं ने बीच-बचाव कर पीड़िता को छुड़वाया, जिसके बाद उसने पड़ोस के फोन से अपने भाई को सूचना दी और मायके चली आई। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस मामले में पुलिस ने पहले दोनों पक्षों को 30 अक्टूबर 2025 को मिडिएशन सेंटर (काउंसलिंग) के लिए समय दिया था। काउंसलिंग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, पुलिस ने आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया। थाना समालखा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A (दहेज प्रताड़ना), 323 (मारपीट), 506 (धमकी) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है।
पानीपत की महिला को दहेज के लिए घर से निकाला:करनाल में पति-सास और देवरों ने पीटा, पति ने मांगे बाइक और जेवर
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