भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह समेत दो के खिलाफ कुर्की नोटिस:सोनभद्र में SC/ST कोर्ट ने पेश न होने पर की कार्रवाई, बुकिंग के पैसे न लौटाने का मामला

Actionpunjab
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सोनभद्र में एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (NBW) और कुर्की की नोटिस जारी की है। यह कार्रवाई न्यायालय में हाजिर न होने पर मंगलवार को की गई। मामला करीब 22 माह पूर्व नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए एडवांस बुकिंग के बावजूद कार्यक्रम न करने और पैसे मांगने पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व धमकी देने से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र पुत्र रामनरेश ने तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 18 अप्रैल 2024 को नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए भोजपुरी आर्टिस्ट के संयोजक विकास कुमार को दो लाख रुपये में बुक किया था। इसके लिए एक लाख 70 हजार रुपये का एडवांस भुगतान किया गया था। कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका को लाने की बात तय हुई थी। शिकायतकर्ता राजेंद्र ने बताया कि गायिका के लिए होटल में चार कमरे बुक किए गए थे और उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। इसके बावजूद, अंतरा सिंह बिना कार्यक्रम किए ही देर रात चली गईं, जिससे कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सका और करीब पांच लाख रुपये की क्षति हुई। राजेंद्र के मुताबिक, इस संबंध में पूछताछ करने पर संयोजक विकास कुमार ने जातिसूचक शब्दों से गाली देकर उन्हें अपमानित किया और उनके लड़के को उठवा लेने की धमकी भी दी। इस प्रकार दोनों लोगों ने धोखाधड़ी कर क्षति पहुंचाई।
इस मामले में पहले थाने में सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 31 अगस्त 2024 को एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी गई, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर राजेंद्र ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी समेत एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचक द्वारा विवेचना के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब एसपी सोनभद्र को नोटिस का निष्पादन कराकर 14 मार्च 2026 को न्यायालय को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया गया है।

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