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हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के मवई गांव में साढ़े चार वर्ष पूर्व चुनावी रंजिश में हुई हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) अनिल कुमार खरवार ने दो सगे भाइयों और उनके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास तथा 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में कुल सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। क्या था मामला… अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल और एडीजीसी सुभाष श्रीवास्तव के अनुसार, राठ कोतवाली में मवई गांव निवासी चंद्रकरन पुत्र भागीरथ ने 27 नवंबर 2021 को तहरीर दी थी। शिकायत के मुताबिक, चुनावी रंजिश के चलते रामकिशोरी, उसके पुत्र धीरेंद्र उर्फ धीर सिंह, वीर सिंह और अरविंद, भाई रामभरत, भतीजे शत्रुघ्न सिंह तथा पत्नी संपतरानी ने चंद्रकरन के भाइयों अर्जुन, धर्मपाल और सरोवर पर कुल्हाड़ी, हंसिया और डंडों से हमला कर दिया। घायलों को सीएचसी राठ से मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। जहां डॉक्टरों ने अर्जुन को मृत घोषित कर दिया। सुनवाई के उपरांत अदालत ने रामकिशोरी, उसके पुत्र धीरेंद्र उर्फ धीर सिंह और वीर सिंह, भाई रामभरत तथा भतीजे शत्रुघ्न सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान रामकिशोरी के तीसरे पुत्र अरविंद की मौत हो चुकी थी। जबकि उसकी पत्नी संपतरानी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
चुनावी रंजिश में हत्या के मामले में 5 को उम्रकैद:कोर्ट ने दो भाइयों और 3 बेटों पर सुनाया फैसला, 45-45 हजार रुपए लगाया जुर्माना
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