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केस्को के प्रबंध निदेशक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग लखनऊ में वाद दर्ज हुआ है। बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में वादी ने केस्को से 1.25 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति मांगी है। आयोग ने केस्को को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने को कहा है, मामले में अगली
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गोविंद नगर के रहने वाले मनोज शर्मा ने बताया- वह पांडु नगर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर रह चुके है। उन्होंने बताया कि वह पहले फेथफुलगंज स्थित मकान में रहते थे। मकान छोड़ने पर उन्होंने बिजली का मीटर कटवाया और पीडी फाइनल बिल के 495 रुपए जमा कर दिया था। केस्को के अभियंता ने अवैध वसूली की नीयत से उन्हें मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र नहीं दिया और बाद में 18508 रुपये का बकाया दिखाकर उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें उन्हें जमानत करानी पड़ी।
मनोज ने बताया कि मुकदमे के कारण उन्हें बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। 23 मई 2024 को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अधिवक्ता मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि मनोज ने उपभोक्ता आयोग में केस्को के खिलाफ वाद दर्ज कर 60 साल तक नौकरी न कर पाने के कारण हुए वेतन-भत्तों के नुकसान की भरपाई के लिए 85 लाख रुपये, मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 40 लाख रुपये और वाद व्यय के लिए 50 हजार रुपये की मांग की है।