पंजाब में बिना बर्थ-सर्टिफिकेट आठवीं में नहीं मिलेगा एडमिशन:ऑनलाइन दाखिला रजिस्टर करना होगा मेंटेन, रजिस्ट्रेशन की होगी ऑटो वेरिफिकेशन

Actionpunjab
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पंजाब में अब आठवीं क्लास में बिना बर्थ सर्टिफिकेट के स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं मिलेगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड(PSEB) सरकारी व प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स को स्पष्ट कह दिया कि बिना डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट के किसी को एडमिशन न दें। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्राइवेट व सरकारी स्कूलों को अब आठवीं कक्षा से ऊपर के के सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एडमिशन रजिस्टर तैयार करना होगा। सातवीं क्लास पास करके आठवीं में प्रवेश करने वाले सभी स्टूडेंट का डेटा ऑनलाइन एडमिशन रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल आठवीं क्लास में एडमिशन करते वक्त स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन एडमिशन रजिस्टर में फीड करना होगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट की ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स से भी प्रिंसिपल को बर्थ सर्टिफिकेट लेना जरूरी है लेकिन उसकी वेरिफिकेशन करवाना स्कूल प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी। प्रिंसिपल उस अथॉरिटी से सर्टिफिकेट वेरिफाई करवाएंगे जिसने सर्टिफिकेट इश्यू किया होगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आठवीं कक्षा के एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। बोर्ड ने स्कूल प्रिंसिपल्स को हिदायतें दी हैं कि एक अप्रैसल से आठवीं कक्षा और उससे ऊपर की क्लासेज के दाखिले ऑनलाइन मोड पर किए जाएंगे। शिक्षा सत्र 2026-27 के एडमिशन के लिए जारी गाइड लाइन्स… स्कूल संचालक बोले, बर्थ सर्टिफिकेट की शर्त गलत स्कूल संघ पंजाब के महासचिव भुवनेश भट्‌ट ने बताया कि आरटीई के तहत आठवीं कक्षा तक के स्टूडेंट के एडमिशन के लिए कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तक दाखिले से पहले पैरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट न होने की स्थिति में सेल्फ डेकलारेशन देते थे। उसके आधार पर ही एडमिशन हो जाता था। उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी करना आरटीई का उल्लंघन है।

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