फतेहाबाद में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर FIR की तैयारी:DTP ने एन्फोर्समेंट ब्यूरो को लिखा; एक महिला समेत 5 के नाम सौंपे

Actionpunjab
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फतेहाबाद शहर के साथ लगते गांव बीघड़ में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला टाउन प्लानर (DTP) कार्यालय ने सख्ती कर दी है। डीटीपी की ओर से हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को पत्र जारी कर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इन पांच लोगों में एक महिला, एक बड़े बीजेपी नेता का खास समर्थक और एक सामाजिक संस्था का प्रमुख भी शामिल हैं। यह मामला सामने आने के बाद शहर के प्रॉपर्टी डीलरों में खलबली मच गई है। साथ ही कानूनी कार्रवाई से बचने के प्रयास भी तेज हो गए हैं। जानिए… क्या हैं आरोप डीटीपी की ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार, इन पांचों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति के फतेहाबाद के गांव बीघड़ क्षेत्र में करीब 39 कनाल 11 मरला जमीन पर अवैध कॉलोनी काट दी। आरोपियों ने न केवल बिना लाइसेंस लेआउट प्लान तैयार किया, बल्कि प्लॉटों की बिक्री भी शुरू कर दी, जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 का सीधा उल्लंघन है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भूमि शहरी क्षेत्र में आती है, जहां कॉलोनी विकसित करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों को दरकिनार कर जमीन का अवैध विभाजन और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तीन साल तक की सजा का है प्रावधान डीटीपी ने अपने पत्र में कहा है कि यह अपराध अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत दंडनीय है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ब्यूरो को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध कॉलोनाइजेशन को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, मामले की जांच की जाए और नामजद आरोपियों सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए।
इसके साथ ही, जांच में सहायता के लिए जमाबंदी, इंतकाल, साइट प्लान, शोकॉज नोटिस की जानकारी भी दी गई है।

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