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रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में आज सेशन कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। यह फैसला निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ दायर अपील पर आएगा। यह मामला वर्ष 2019 में सामने आया था। भाजपा नेता और नगर विधायक आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे, जो नियमों का उल्लंघन है। जांच के दौरान इस मामले में मोहम्मद आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया। मामले की सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। इस फैसले के बाद बचाव पक्ष ने सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा को चुनौती दी थी। अपील पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नासिर सुल्तान और अन्य वकीलों ने कानूनी दलीलें पेश कीं। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सीमा राणा और इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपर महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सोमवार की तारीख तय की थी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखती है या उसमें कोई बदलाव करती है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर पूरे प्रदेश की राजनीति की नजर है।
आजम खान पैन कार्ड मामले में आज आएगा फैसला:अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई, राजनीतिक सरगर्मी तेज
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