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हापुड़ में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 और 2026-27 में विवाह करने वाले दिव्यांग दंपत्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत यदि केवल पति दिव्यांग है, तो 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिन दंपत्तियों में केवल पत्नी दिव्यांग है, उन्हें 20 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यदि पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं, तो उन्हें 35 हजार रुपये की एकमुश्त धनराशि उनके संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन के लिए दंपत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो, शादी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयकरदाता न होने का प्रमाण, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक का संयुक्त खाता, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य हैं। आवेदकों का भारत का नागरिक होना और उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से अधिवासी होना भी आवश्यक है। आवेदन विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उसकी हार्ड कॉपी सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ सात दिनों के भीतर विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ऋचा गुप्ता ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
हापुड़ में दिव्यांगजन विवाह योजना के आवेदन शुरू:35 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, आवेदक भारत का नागरिक हो
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