![]()
चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार सुबह एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया, जब टैक्सी कर रही एक फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट डोर खोल दिया। एयर अरेबिया की यह फ्लाइट शारजाह से चेन्नई पहुंची थी और इसमें 231 यात्री सवार थे। विमान जब रनवे से टर्मिनल की ओर बढ़ रहा था, तभी पुडुकोट्टई के 34 साल के यात्री ने अचानक इमरजेंसी गेट खोल बैठा। घटना के बाद पायलट ने तुरंत विमान को रोक दिया और एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही CISF के जवान, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और स्थिति को संभाला। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। आज की अन्य बड़ी खबरें… नवी मुंबई में 86 लाख की ड्रग्स बरामद, युवक गिरफ्तार; 2 सप्लायर की तलाश महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 लाख रुपए की मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह करीब 2 बजे उलवे इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 344 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी रवि खटीक के रूप में हुई है। उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह ड्रग्स उसे दो अन्य लोगों ने बेचने के लिए दी थी। पुलिस अब उन सप्लायरों की तलाश कर रही है। आधार कार्ड से जुड़े नियमों पर SC में 4 मई को सुनवाई, घुसपैठ रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन की मांग सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 4 मई को आधार कार्ड जारी करने के नियमों को सख्त बनाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि घुसपैठियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार जारी करने की प्रक्रिया में कड़े बदलाव किए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नया आधार कार्ड केवल 6 साल तक के बच्चों को ही जारी किया जाए, जबकि किशोरों और वयस्कों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। नासिक TCS केस की आरोपी निदा की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज नासिक कोर्ट ने शनिवार को TCS की नासिक यूनिट से जुड़े सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी। निदा अब तक फरार है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसर ने बताया कि निदा खान इस केस की मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। FIR के अनुसार, निदा खान पर आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मचारियों को बुर्का पहनने की सलाह दी थी। यह मामला कंपनी के अंदर कथित धार्मिक दबाव और उत्पीड़न से जुड़ा बताया गया है। इसी मामले में नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) जांच कर रही है। टीम ने अब तक 9 FIR दर्ज की हैं, जो महिला कर्मचारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ी हैं।
भास्कर अपडेट्स:चेन्नई एयरपोर्ट पर चलती फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी गेट खोला, गिरफ्तार
Leave a comment