बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास:10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, एक साल के बेटे की थी हत्याकर हो गया था फरार

Actionpunjab
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एक वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने आरोपी पिता अब्बास अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अब्बास अली मूल रूप से नीमच (मध्यप्रदेश) का निवासी है और घटना के समय खानपुर में रह रहा था। लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि यह मामला 28 अगस्त 2023 का है। पीड़ित अली हुसैन पुत्र शोयब हुसैन बोहरा निवासी खानपुर ने पुलिस थाना खानपुर में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी चाची की बेटी यास्मीन और उसका पति अब्बास अली मस्जिद में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। यास्मीन अपने बड़े बेटे के साथ मस्जिद में भोजन करने चली गई, जबकि अब्बास अली और उसका एक वर्षीय छोटा बेटा मोहम्मद घर पर ही थे। कुछ समय बाद जब यास्मीन घर लौटी तो मकान पर ताला लगा मिला और अब्बास वहां मौजूद नहीं था। फोन करने पर भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। संदेह होने पर घर का ताला तोड़ा गया, जहां अंदर एक वर्षीय मोहम्मद मृत अवस्था में मिला। परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे और मामले की जांच की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान आरोपी अब्बास अली के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रकरण में लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए 12 गवाहों एवं 26 दस्तावेजों को अदालत में प्रस्तुत किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी अब्बास अली बोहरा को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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