अमृतसर की चारदीवारी में शराब-मांस और तंबाकू पर बैन:7 जुलाई तक प्रभावी रहेगा आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई; DC ने जनता से मांगा सहयोग

Actionpunjab
2 Min Read




जिला प्रशासन ने शहर की धार्मिक मर्यादा और पवित्र वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट दलविंदरजीत सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अमृतसर की चारदीवारी के अंदर शराब, मांस, तंबाकू उत्पादों, नशीले पदार्थों की बिक्री, उपयोग और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह आदेश पंजाब सरकार द्वारा पवित्र शहर घोषित किए गए क्षेत्रों में लागू किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्री आनंदपुर साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो और अमृतसर जैसे धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने दोबारा जारी किए आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दोबारा जारी किया है। आदेश के मुताबिक, चारदीवारी क्षेत्र में पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आधारित उत्पादों और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री या स्टोरेज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला जनहित में लिया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और शहर की पवित्रता बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 7 जुलाई 2026 तक लागू रहेंगे प्रशासन के आदेश जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन अमृतसर को विशेष रूप से निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन की ओर से जारी यह आदेश 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *