पानीपत में ऑटो चालकों से हफ्ता वसूली:सिवाह बस अड्डे के कथित प्रधान समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज,

Actionpunjab
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पानीपत शहर के सिवाह बस अड्डे पर ऑटो चालकों से जबरन पैसे वसूलने और मांग पूरी न होने पर SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सेक्टर 29 थाना पुलिस ने गांव दिवाना निवासी ऑटो चालक की शिकायत पर कथित बस अड्डा प्रधान राजकुमार और उसके तीन साथियों के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हर चक्कर के देने पड़ते थे 20 रुपए पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित सुखबीर ने बताया कि वह पिछले करीब 30-35 साल से समालखा-सिवाह रूट पर ऑटो चलाता है। सिवाह निवासी राजकुमार खुद को बस अड्डे का प्रधान बताता है। वह अपने साथियों विनोद, प्रवीन और ऋतिक निवासी विकास नगर के जरिए ऑटो चालकों से हर चक्कर के नाम पर 20 रुपए की जबरन वसूली करवाता है। सभी ऑटो चालकों से मिलाकर यह आरोपी हर महीने करीब ₹5,000 की अवैध वसूली कर रहे थे। झूठे मुकदमे और जान से मारने की धमकी शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे न देने पर आरोपी मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आरोपियों ने ऑटो चालकों में डर पैदा करने के लिए धमकी दी थी कि यदि पैसे नहीं दिए, तो वे किसी अन्य व्यक्ति से उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत झूठा केस दर्ज करवा देंगे और उन्हें जान से मार देंगे। आरोपियों की इस धमकी के डर से ऑटो चालक पिछले करीब एक साल से चुपचाप पैसे दे रहे थे। अब सुखबीर और उसके साथी अयूब उर्फ सोनू ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 308(5) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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