आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा में शामिल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को मोगा की अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उन्हें मानहानि के मामले में 10 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह केस मोगा से AAP विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने दायर कि
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यह मानहानि का मामला स्वाति मालीवाल द्वारा पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। मालीवाल ने आप विधायकों को भेड़-बकरी कहा था। इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में घमासान मच गया।

19 मई को हुई सुनवाई में विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा पहुंची थीं।
MLA ने कहा- अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना गलत विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इस बयान से विधायकों की छवि धूमिल हुई है।
इससे पहले 19 मई को मोगा अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा अदालत में पेश हुईं और अपने पक्ष से जुड़े तथ्यों को अदालत के सामने रखा।
28 अप्रैल को भाजपा जॉइन की थी 28 अप्रैल को मालीवाल ने दिल्ली में भाजपा पार्टी जॉइन की थी। इसके अलावा राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और राजेंद्र गुप्ता भी भाजपा में शामिल हुए थे।
मालीवाल ने कहा था- केजरीवाल महिला विरोधी हैं स्वाति मालीवाल ने कहा था कि उन्होंने 2006 से केजरीवाल के साथ काम किया, हर आंदोलन में साथ दिया, लेकिन बाद में उनके साथ पार्टी में दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर में उनके साथ मारपीट कराई गई और FIR वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया।
